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दहेज मौत मामलों पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, कहा—गहराई से जांच जरूरी, जल्द पूरा हो ट्रायल

Photo Source : Google

Posted On:Friday, March 27, 2026

पटना न्यूज डेस्क: दहेज मौत जैसे मामले आज भी समाज के लिए एक गंभीर चिंता बने हुए हैं और ऐसे मामलों में अदालतों का दायित्व है कि वे गहराई से जांच करें,” जस्टिस पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने कहा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जमानत के नियमों का सतही तौर पर इस्तेमाल करना न्यायपालिका पर लोगों के भरोसे को कमजोर कर सकता है।

बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज करते हुए कि यह मामला आत्महत्या का हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर आत्महत्या भी दहेज उत्पीड़न से जुड़ी है, तो वह भी कानून के तहत दंडनीय है।

पटना हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह मामले के तथ्यों पर कोई राय नहीं दे रहा है और ट्रायल कोर्ट ही सबूतों के आधार पर अंतिम फैसला करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि मामले की सुनवाई जल्द पूरी की जाए, बेहतर होगा कि इसे छह महीने के भीतर निपटा लिया जाए। साथ ही, कोर्ट ने अपने फैसले की कॉपी पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का आदेश दिया है, ताकि इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सके।


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