पटना न्यूज डेस्क: पटना हाई कोर्ट ने नीट (यूजी) 2024 पेपर लीक मामले में आरोपी आयुष कुमार को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने आयुष की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। आयुष के वकील अपूर्व हर्ष ने अदालत में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, और सीबीआई जांच में इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि आयुष इस अपराध में सीधे तौर पर शामिल था।
सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 5 मई 2024 को एक वाहन की तलाशी के दौरान आयुष का एडमिट कार्ड बरामद हुआ था। इसके अलावा, जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी को पटना के खेमनी चक स्थित लर्न प्ले स्कूल में ले जाया गया था, जहां उसे असली प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक दिए गए थे। इन प्रश्न पत्रों की सामग्री नीट 2024 के वास्तविक प्रश्न पत्र से मेल खाती थी।
आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-B, 420, 411 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों के बावजूद, अदालत ने आयुष कुमार को जमानत देने का निर्णय लिया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया।
अब आरोपी को जमानत मिल चुकी है, और इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। जमानत मिलने के बावजूद आयुष पर आरोप साबित होने तक उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर भी विचार किया जाएगा।