पटना न्यूज डेस्क: पटना में अब निजी वाहनों पर सरकारी नेम प्लेट लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाहे बाइक हो या कार, अगर निजी वाहन पर बिहार सरकार या भारत सरकार का नेम प्लेट लगाया गया पाया गया तो 2500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम केवल सरकारी विभाग की गाड़ियों पर ही लागू है। उल्लंघन करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ट्रैफिक प्रशासन ने इस नियम को सख्ती से लागू कर दिया है और पटना में इसके खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। पहले ही दिन पुलिस ने 50 ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की, जो निजी होते हुए भी सरकारी नेम प्लेट लगाए हुए थे। इन सभी वाहनों के मालिकों से जुर्माना वसूला गया।
इसके साथ ही, क्रिसमस के मौके पर नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती दिखाई। अभियान के दौरान छह लोगों को नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। ये सभी एक ही गाड़ी में सवार थे और इनमें नालंदा के गोपाल कुमार, नीरज कुमार, कुंदन कुमार, सारण के अनिल और अमरनाथ, और पटना के प्रीतम कुमार शामिल थे।
पुलिस ने बताया कि ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। साथ ही, लोगों को जागरूक करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि निजी गाड़ियों पर सरकारी नेम प्लेट लगाना गैर-कानूनी है और नशे में वाहन चलाना गंभीर अपराध है।