पुणे न्यूज डेस्क: केंद्र सरकार ने 2019 में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब तक इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है। पुणे ट्रैफिक विभाग के आंकड़ों के अनुसार, शहर में कुल 25 लाख पंजीकृत वाहन हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5,000 वाहनों पर ही HSRP प्लेट लगी है। सरकार ने HSRP लगाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि इस डेडलाइन के बाद बिना HSRP के वाहनों पर चालान लगेगा या समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।
HSRP प्लेट को अनिवार्य बनाने के पीछे सरकार के कई उद्देश्य हैं। वाहन चोरी रोकने में यह कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इन प्लेट्स वाले वाहनों को ट्रैक करना आसान होता है। नकली नंबर प्लेट के मामलों में कमी आएगी, क्योंकि HSRP प्लेट को डुप्लिकेट बनाना मुश्किल होता है। इसके अलावा, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पुलिस के लिए चालान जारी करना भी आसान हो जाएगा।
नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, यदि किसी वाहन पर HSRP प्लेट नहीं लगी है, तो वाहन मालिक को 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि, यदि वाहन मालिक ने HSRP के लिए आवेदन कर दिया है और बुकिंग की रसीद दिखा सकता है, तो उसे चालान से राहत मिल सकती है। फिलहाल, पुणे में 24.28 लाख वाहनों में से केवल 5,014 वाहनों पर HSRP प्लेट लगी है, जबकि 15,116 वाहन मालिकों ने इसके लिए आवेदन किया है।
इन आंकड़ों को देखते हुए यह संभावना जताई जा रही है कि HSRP की अंतिम तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अब भी लाखों वाहन बिना HSRP प्लेट के चल रहे हैं। हालांकि, सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। आने वाले दिनों में ट्रैफिक विभाग इस संबंध में कोई नई घोषणा कर सकता है।