पटना न्यूज डेस्क: बिहार रेरा ने पटना के 573 पुराने अपार्टमेंट और उनके बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। इन नोटिसों में बिल्डरों से निर्माण की तिथि, नक्शा, वास्तुविद का प्रमाणपत्र समेत छह जरूरी बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। इस कार्रवाई के तहत 148 अपार्टमेंट के बिल्डरों को भी सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है जिनके नाम रेरा के पास नहीं थे। यह नाम पटना नगर निगम द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर रेरा को मिले हैं। नोटिस के बाद अब फ्लैट मालिक अपने बिल्डरों की खोज में जुट गए हैं।
रेरा ने अब तक 573 अपार्टमेंट और बिल्डरों को नोटिस भेजी है और इसके बाद 158 जवाब भी मिल चुके हैं। नोटिस का निस्तारण रेरा ने छह बिंदुओं के आधार पर किया है, जिनमें से किसी भी बिंदु पर साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद नोटिस का निस्तारण कर दिया जा रहा है। अब तक 101 मामलों का निस्तारण हो चुका है।
रेरा के नियमों के तहत, यदि किसी अपार्टमेंट का निर्माण 2016 के बाद हुआ है, तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसी वजह से इन नोटिसों को जारी किया गया है। हालांकि, पटना नगर निगम द्वारा कराए गए सर्वे में कई अपार्टमेंट की निर्माण तिथि अंकित नहीं थी, जिसके कारण इन अपार्टमेंट्स और उनके बिल्डरों को नोटिस जारी की गई है।
कुछ अपार्टमेंट के बिल्डरों के नाम और पते उपलब्ध नहीं थे, और इन बिल्डरों को सार्वजनिक नोटिस जारी कर जवाब और साक्ष्य पेश करने के लिए कहा गया है। रेरा का कहना है कि एक बार इन बिल्डरों का रिकार्ड आ जाने के बाद भविष्य में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी।