पटना न्यूज डेस्क: बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है। मंगलवार (19 नवंबर) को औरंगाबाद के शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होगी।
अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने कहा कि याचिका में ट्रांसफर पॉलिसी को गलत बताया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने स्टे जारी किया। याचिका औरंगाबाद के 13 शिक्षकों ने दायर की थी, जिनकी पोस्टिंग नई पॉलिसी के तहत की गई थी। फिलहाल, इन 13 शिक्षकों की पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अन्य शिक्षकों की ट्रांसफर पर कोई रोक नहीं है।
शिक्षक संगठनों ने भी सरकार की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी का विरोध किया है, आरोप लगाते हुए कहा है कि आवेदन प्रक्रिया में गड़बड़ी है। उनका कहना है कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं, वे ठीक से लागू नहीं हो रहे हैं।