पटना न्यूज डेस्क: पटना में एक सितंबर से सभी डीजल चालित बसों और मिनी बसों का परिचालन बंद रहेगा, जिसमें डीजल स्कूल बसें भी शामिल हैं। यह आदेश नगर निगम क्षेत्र, दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्रों के लिए लागू होगा। बुधवार को समाहरणालय में हुई परिवहन संबंधी बैठक में डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने इस आदेश का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान, बस संघों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं। उन्हें आश्वासन दिया गया कि ये समस्याएं सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। डीएम ने जिला परिवहन पदाधिकारी को सभी आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
डीएम ने बताया कि पटना शहरी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकार ने मोटर यान अधिनियम के तहत निर्णय लिया है कि डीजल चालित बसें और मिनी बसें (स्कूल बसों सहित) अत्यधिक प्रदूषित गैसों का उत्सर्जन करती हैं, जो बच्चों और नागरिकों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं।
इन क्षेत्रों में प्रतिबंधित रहेंगे डीजल वाहन: पटना नगर निगम तथा दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र।