पटना न्यूज डेस्क: पटना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कांग्रेस द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एआई वीडियो सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। यह निर्देश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बजंतरी की बेंच ने सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की सामग्री को तुरंत हटाया जाना चाहिए।
दरअसल, बिहार कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक एआई जनरेटेड वीडियो साझा किया था। वीडियो में दिखाया गया कि प्रधानमंत्री अपनी दिवंगत मां को सपने में देख रहे हैं और वह बिहार की राजनीति को लेकर उनकी आलोचना कर रही हैं। इस पर बीजेपी और सहयोगी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कांग्रेस पर ‘‘शर्मनाक राजनीति’’ करने का आरोप लगाया था।
भाजपा नेताओं का कहना था कि यह वीडियो कांग्रेस की गिरती हुई राजनीति का उदाहरण है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री की मां को राजनीति में खींचना बेहद अपमानजनक है और विपक्ष सत्ता पाने की होड़ में संवेदनशीलता की सारी सीमाएं लांघ रहा है।
वहीं कांग्रेस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वीडियो में कहीं भी प्रधानमंत्री या उनकी मां का अनादर नहीं किया गया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि वीडियो का मकसद सिर्फ यह संदेश देना था कि मां हमेशा बेटे को सही रास्ते पर चलने की सीख देती है। उन्होंने कहा कि इसमें अपमानजनक कुछ भी नहीं है।