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पटना के गोविंदपुर गोखुला गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

Photo Source : Google

Posted On:Wednesday, March 19, 2025

पटना न्यूज डेस्क: पटना के बिदुपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गोखुला गांव में प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। सोमवार को सीओ करिश्मा कुमारी, बीडीओ मनीष भारद्वाज और थानाध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों और पुलिस बल की टीम ने तीन मंजिला मकान पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई पटना उच्च न्यायालय के आदेश के तहत की गई थी, जिसमें अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे।

मिली जानकारी के अनुसार, गांव के खाता नंबर 151 और प्लॉट नंबर 301 की 92 डिसमिल आम गैरमजरुआ भूमि पर पीसीसी सड़क का निर्माण किया गया था। इस भूमि पर गांव के शशि शंकर सिंह और मुद्रिका सिंह ने अवैध रूप से मकान बना लिया था। गांव के ही रौशन कुमार ने वर्ष 2022 में सीओ बिदुपुर के सामने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए मामला दर्ज कराया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में सीडब्लूजेसी नंबर 771/24 के तहत याचिका दायर की।

हाईकोर्ट ने 15 जुलाई को छह हफ्ते के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद रौशन कुमार ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और अतिक्रमण हटाने की तारीख तय कर दी गई। सोमवार को प्रशासन ने पुलिस बल और जेसीबी के साथ पहुंचकर कार्रवाई शुरू की।

सीओ करिश्मा कुमारी ने बताया कि शशि शंकर सिंह का घर तीन मंजिला है, जिसे जेसीबी से तोड़ना मुश्किल था। इस वजह से कुछ हिस्से को जेसीबी से गिराया गया, जबकि बाकी हिस्से को मंगलवार से कटर मशीन से गिराने का काम शुरू किया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान बीपीआरओ अभिषेक त्रिपाठी और आरओ समेत कई अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि बिहार के अलग-अलग जिलों में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है।


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