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30 साल बाद पटना में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा, वार्षिक किराया मूल्य में 15% की वृद्धि लागू

Photo Source : Google

Posted On:Thursday, June 25, 2026

पटना न्यूज डेस्क: यह 30 वर्षों बाद पटना नगर निगम क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए निर्धारित वार्षिक किराया मूल्य (ARV) में की गई पहली बढ़ोतरी है। नगर विकास एवं आवास विभाग की मंजूरी के बाद नगर निगम ने ARV में 15 प्रतिशत वृद्धि लागू कर दी है। नई दरें बुधवार से प्रभावी हो गई हैं, जिससे शहर के सभी संपत्ति धारकों पर असर पड़ेगा।

नई व्यवस्था के तहत यदि कोई व्यक्ति अब तक सालाना 1,000 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा करता था, तो उसे अब 1,150 रुपये का भुगतान करना होगा। यह बढ़ोतरी आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह की संपत्तियों पर लागू होगी। नगर निगम का कहना है कि यह संशोधन कानूनी प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल पर होल्डिंग और प्रॉपर्टी टैक्स में न्यूनतम 15 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान है। इसी नियम के तहत वर्ष 2021 में सशक्त स्थायी समिति और निगम पार्षदों ने बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिसे अब लागू किया गया है।

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार इस निर्णय से राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी होगी। अतिरिक्त आय का उपयोग शहर में सड़क, जलनिकासी, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ शहरी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा।


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