पटना न्यूज डेस्क: पटना की एक अदालत ने मंगलवार को मशहूर शिक्षक फैसल खान, जिन्हें लोग 'खान सर' के नाम से जानते हैं, को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है।
यह पूरा मामला जून की शुरुआत में उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद से जुड़ा है। उपद्रवियों द्वारा संस्थान में की गई तोड़फोड़ और पत्थरबाजी के बाद खान सर के सुरक्षाकर्मियों पर फायरिंग करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद दर्ज की गई एफआईआर (FIR) में खान सर को भी नामजद किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने सबसे पहले 9 जून को उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 जून किया गया और अब इसे अगली सुनवाई यानी 3 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान, अदालत ने खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों के हथियार लाइसेंस (Arms Licenses) का पूरा विवरण मांगा है। खान सर के प्रतिद्वंदी रोशन आनंद के वकील सत्यम झा ने बताया कि अब इस मामले पर अंतिम बहस 3 जुलाई को होगी और तब तक खान सर के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक या दबोचने वाली कार्रवाई ('No Coercive Action') पर रोक जारी रहेगी। इसके साथ ही, वर्तमान में न्यायिक हिरासत में बंद दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिकाओं पर भी उसी दिन सुनवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत 2 जून को हुई थी जब खान सर के संस्थान के बाहर कथित रूप से पथराव और तोड़फोड़ की गई थी। इस तोड़फोड़ के मुख्य आरोपियों में से एक रोशन आनंद हैं, जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। फिलहाल इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस और कोर्ट दोनों की नजरें अब 3 जुलाई को होने वाली अगली कानूनी दलीलों पर टिकी हैं।