पटना न्यूज डेस्क: पटना की एक अदालत ने चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है। यह मामला जून की शुरुआत में उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है।
आरोप है कि कुछ उपद्रवियों ने पटना स्थित खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ की थी। इसी दौरान सुरक्षा में तैनात गार्डों ने कथित तौर पर फायरिंग की थी। इस मामले में दोनों सुरक्षा गार्ड फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
अदालत ने खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है।
खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के कानूनी सलाहकार रजत सिंह ने बताया कि अदालत में गार्डों के हथियारों के लाइसेंस समेत सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। विपक्ष की ओर से आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ा एक आवेदन भी दाखिल किया गया, जिसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। अब मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
रजत सिंह ने बताया कि एक सुरक्षा गार्ड के हथियार का लाइसेंस दो महीने पहले समाप्त हो गया था। हालांकि, नियमों के अनुसार लाइसेंस समाप्त होने के बाद उसे नवीनीकरण कराने के लिए छह महीने का समय मिलता है।
उन्होंने कहा कि लाइसेंस का समय पर नवीनीकरण न होना जमानती अपराध की श्रेणी में आता है और इससे जमानत प्रक्रिया पर कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है।
कानूनी सलाहकार के मुताबिक, दोनों सुरक्षा गार्डों के पास दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए हथियार लाइसेंस के साथ एक ट्रैवलिंग लाइसेंस भी है, जिससे वे विभिन्न राज्यों में हथियार लेकर यात्रा कर सकते हैं।