पटना न्यूज डेस्क: पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को फिलहाल 30 जून तक बड़ी राहत मिल गई है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को 30 जून तक बढ़ा दिया है। शनिवार को पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर अपडेटेड केस डायरी पेश की। इससे पहले अदालत ने प्रस्तुत केस डायरी को अधूरा मानते हुए जांच एजेंसी को पूरी केस डायरी दाखिल करने का आदेश दिया था।
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने खान सर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपडेटेड केस डायरी का हवाला दिया। कोर्ट ने केस डायरी की समीक्षा के लिए तीन दिन का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 30 जून तय की है। इससे पहले हुई सुनवाई में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका और उनके दोनों सुरक्षाकर्मियों की नियमित जमानत याचिकाओं पर भी विस्तृत बहस हुई थी।
पुलिस की अपडेटेड केस डायरी के मुताबिक, 2 जून की रात हुई फायरिंग आत्मरक्षा के लिए नहीं बल्कि इलाके में दहशत फैलाने के उद्देश्य से कराई गई थी। इसी घटना के सिलसिले में बाद में फैजल खान का नाम एफआईआर में जोड़ा गया। इस पूरे विवाद में लगातार हो रहे घटनाक्रमों के चलते मामला सुर्खियों में बना हुआ है।
वहीं, इसी प्रकरण में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के भाई अभिषेक कुमार और कर्मचारी गौरव कुमार को अदालत से नियमित जमानत मिल गई है। दूसरी ओर, रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उन्होंने जेल से बाहर आने पर सीधे खान सर और कोल्ड स्टोरेज के मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है, जिससे यह मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है।