पटना न्यूज डेस्क: लोकप्रिय शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान उर्फ खान सर ने अपने कोचिंग संस्थान में हुई हिंसा के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख किया है। इसके साथ ही उन्होंने बंद पड़े अपने कोचिंग संस्थान को फिर से शुरू कराने की मांग भी की है।
बुधवार को मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। अब सरकार की ओर से जवाब आने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।
यह मामला 2 जून को हुई उस घटना से जुड़ा है, जब करीब 15-20 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर खान ग्लोबल स्टडीज (केजीएस) परिसर में तोड़फोड़ की थी और कोचिंग संस्थान पर पथराव किया था। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था।
घटना के अगले दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संस्थान से जुड़े दो सुरक्षा कर्मियों को हिरासत में लिया था। पुलिस के अनुसार, वीडियो में दोनों गार्ड फायरिंग करते दिखाई दिए थे। पुलिस ने उनके हथियार जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए थे। इसके बाद कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज की गई और दोनों गार्ड फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में सुरक्षा कर्मियों ने कहा था कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उन्हें खान सर और अन्य लोगों की ओर से निर्देश मिले थे।
इस बीच, मंगलवार को पटना की सत्र अदालत ने खान सर को मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान कर दी थी। अब एफआईआर रद्द कराने और कोचिंग संस्थान को फिर से खोलने की उनकी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।