पटना न्यूज डेस्क: पटना की एक अदालत ने चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ 'खान सर' की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब इस मामले में अपना आदेश 10 जुलाई को सुनाएगी। मामला जून की शुरुआत में हुई उस फायरिंग घटना से जुड़ा है, जिसमें खान सर के कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ के बाद उनके सुरक्षा गार्डों पर गोली चलाने का आरोप है।
खान सर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मुरारी तिवारी ने बताया कि बुधवार को अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। उन्होंने कहा कि पहले के आदेशों के तहत खान सर को मिली अंतरिम राहत फिलहाल जारी रहेगी और आदेश आने तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
अदालत में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के अलावा उनके सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका और कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। बचाव पक्ष का कहना है कि फायरिंग की घटना में खान सर की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी।
वकील ने दलील दी कि फायरिंग कथित तौर पर आत्मरक्षा के तहत हुई थी और जांच के दौरान खान सर ने हर स्तर पर पुलिस का सहयोग किया है। अब इस बहुचर्चित मामले में सभी की नजरें 10 जुलाई को आने वाले अदालत के फैसले पर टिकी हैं।