पटना न्यूज डेस्क: पटना जिला प्रशासन ने भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रविवार, 26 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रशासन ने कक्षा 8 तक के सभी छात्रों के लिए स्कूल के समय को सीमित कर दिया है। अब सरकारी और निजी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 11:30 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी, ताकि बच्चों को दोपहर की चिलचिलाती धूप और लू की चपेट में आने से बचाया जा सके।
यह नया आदेश सोमवार, 27 अप्रैल से प्रभावी हो गया है और फिलहाल 30 अप्रैल, गुरुवार तक लागू रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए सुबह 11:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है, क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है।
पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह (थियागराजन एसएम) ने इस आदेश को लेकर कहा कि वर्तमान में मौसम की चरम स्थितियां और भीषण गर्मी बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं। छोटे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिससे उनके लू की चपेट में आने की संभावना अधिक रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए समय सारिणी में यह बदलाव अनिवार्य किया गया है।
प्रशासन का यह निर्देश केवल नियमित स्कूलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे प्री-स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी समान रूप से लागू किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधकों को चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभिभावकों को भी सलाह दी गई है कि वे बच्चों को हाइड्रेटेड रखें और दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें।