पटना न्यूज डेस्क: पटना के चर्चित नीट छात्रा मौत मामले में जेल में बंद शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। यह सुनवाई पटना की पॉक्सो कोर्ट में होनी है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच सेंट्रल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) कर रही है।
पिछली सुनवाई के दौरान मनीष रंजन की ओर से उनके वकील ने कोर्ट से जमानत देने की अपील की थी। हालांकि पीड़ित परिवार के वकील एसके पांडेय ने इसका कड़ा विरोध किया था। उनका कहना था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
दूसरी ओर पटना पुलिस और वर्तमान में जांच कर रही सीबीआई अदालत में यह कह चुकी है कि जांच के लिए उन्हें मनीष रंजन की आवश्यकता नहीं है। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाते हुए पूछा था कि अगर जांच के लिए जरूरत नहीं है तो फिर आरोपी अब तक जेल में क्यों बंद है। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तारीख तय की थी।
पिछली सुनवाई 2 मार्च को हुई थी और उसी दिन अगली तारीख तय कर दी गई थी, जिसके कारण मनीष रंजन को इस बार होली भी बेउर जेल में ही मनानी पड़ी। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। बाद में सीबीआई ने सरकार की अधिसूचना के आधार पर मामले में प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट (पॉक्सो एक्ट) की धाराएं भी जोड़ दी हैं।
सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने पटना और जहानाबाद में कई लोगों से पूछताछ की है और हॉस्टल समेत कई जगहों की जांच की गई है। हालांकि चर्चा है कि अब तक एजेंसी को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष लगातार सवाल उठा रहा है।