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पटना हॉस्टल कांड: सीबीआई की बड़ी लापरवाही, चार्जशीट दाखिल न होने पर मुख्य आरोपी मनीष रंजन को मिली 'डिफ़ॉल्ट बेल'

Photo Source : Google

Posted On:Friday, April 17, 2026

पटना न्यूज डेस्क: पटना के बहुचर्चित नीट परीक्षार्थी दुष्कर्म और हत्या मामले में एक बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। गुरुवार को पॉक्सो (POCSO) के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन रमन ने मामले के मुख्य आरोपी और शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को जमानत दे दी। यह जमानत 'डिफ़ॉल्ट बेल' के रूप में दी गई है, क्योंकि जांच एजेंसी निर्धारित समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही।

​मनीष रंजन 15 जनवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में था। आरोपी के वकील ने दलील दी कि कानून के अनुसार 90 दिनों की वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी है और अभी तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए ₹25,000 के मुचलके और दो प्रतिभूतियों (securities) पर जमानत मंजूर कर ली। विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने पुष्टि की कि यह जमानत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 187 के तहत दी गई है।

​इस घटनाक्रम पर बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण देव मिश्रा ने इसे जांच एजेंसी की "गंभीर लापरवाही" करार दिया है। उन्होंने कहा कि पॉक्सो जैसे संवेदनशील मामले में 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल न करना एक बड़ी चूक है। इससे पहले, 15 अप्रैल को समय से पूर्व आवेदन दिए जाने के कारण डिफ़ॉल्ट बेल की अर्जी खारिज कर दी गई थी, लेकिन अब समय सीमा बीतने के बाद अदालत के पास जमानत देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

​यह मामला 6 जनवरी को तब शुरू हुआ था जब जहानाबाद की रहने वाली एक छात्रा अपने हॉस्टल रूम में बेहोश मिली थी। पांच दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने शुरुआत में इसे नींद की गोलियों के ओवरडोज का मामला बताया था, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में यौन हमले के प्रमाण मिलने के बाद मामला पलट गया। परिजनों के दबाव और पुलिस की संदिग्ध भूमिका के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। इस मामले में पहले ही दो थाना प्रभारियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया जा चुका है।


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